बीकानेर, 17 नवंबर। बीकानेर जिला उद्योग संघ में पूरे बीकानेर जिले को बाल श्रम मुक्त करवाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया के साथ चर्चा रखी गई | किशोर न्याय बोर्ड सदस्य अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि पूरे बीकानेर जिले को बालश्रम मुक्त बनाने के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है | पूर्व में कमेटी द्वारा पूर्ण प्रयासों से बींछवाल औद्योगिक क्षेत्र को पूर्णतया बालश्रम मुक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वर्तमान में कमेटी द्वारा रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र को बालश्रम मुक्त बनाने की और कार्य किया जा रहा है | इसके लिए टीम द्वारा इकाइयों की निरंतर जांच की जायेगी कि औद्योगिक क्षेत्र की हर इकाई के आगे मुख्य द्वार पर यह संकल्प चस्पा किया जाना आवश्यक है कि हमारी इकाई में बाल श्रम नहीं करवाया जाता है और हमारी इकाई बालश्रम मुक्त है | इस संकल्प के चस्पा ना होने पर व यदि इकाई में बाल श्रमिक पाया जाता है तो बालश्रम जेजे एक्ट 2015 की धारा 79 के अंतर्गत नियोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसमें कम से कम 1 लाख रूपये जुर्माना एवं 3 वर्ष का कठिन कारावास का प्रावधान है | इकाई द्वारा जांच टीम का सहयोग ना करने की दशा में जुर्माने की राशि व सजा का समय बढाया भी जा सकता है | अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र बाल श्रमिक मुक्त क्षेत्र है फिर भी टीम का सहयोग करते हुए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि क्षेत्र में बालश्रम को समाप्त किया जाए | बीकानेर जिला उद्योग संघ इस हेतु सर्कुलर व प्रचार माध्यमों से पूरे जिले में जागरूकता लाने हेतु सदेव प्रशासन का सहयोग करता रहेगा | इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड सदस्य किरण गौड़, बाल अधिकारिता विभाग के अरुण सिंह शेखावत, मानव तस्करी विभाग से सुमन जयपाल एवं चाइल्ड लाइन कोंसलर सरिता राठौड़ भी उपस्थित हुए |