Jaipur: राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई है. रात्रिकालीन कर्फ्यू किया गया समाप्त. अब 250 लोगों को समारोह में शामिल होने की मंजूरी. मंदिरों को भी खुलने की अनुमति. नई कोरोना गाइडलाइन बसंत पंचमी से लागू होगी.
प्रदेश में कोरोना की संसोधित गाइडलाइन गृह विभाग ने शुक्रवार को जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शुक्रवार को गृह विभाग ने संसोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा .
नई गाइडलाइन
-प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी.
-आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी.
-विवाह-समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी.
-विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जाएगा.
-समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है
-इस दौरान फूल-माला, प्रसाद चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा.
-प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है.
-उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा