जयपुर, 21 मार्च। आबकारी मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि धार्मिक स्थान व विद्यालय से मदिरा के ठेके निर्धारित दूरी से कम दूरी पर होन की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि धार्मिक स्थान व विद्यालय से मदिरा के ठेके की दूरी कम से कम 200 मीटर की निर्धारित की गई है।
इससे पहले श्री मीणा ने विधायक श्री हीराराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत तीन वर्षों में अवैध शराब की तस्करी व मिलावटी शराब से संबंधित कुल तीन मामले आए। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अवैध शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अनुसार धार्मिक स्थान व विद्यालय से निर्धारित दूरी से कम दूरी पर जिला जोधपुर में मदिरा के ठेके संचालित नहीं है।