टुडे राजस्थान न्यूज़
बीकानेर 09 फरवरी । किशोर न्याय बोर्ड बीकानेर के समक्ष यातायात शाखा, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत मोटर वाहन अधिनियम के परिवाद बुलेट मोटरसाइकिल के मूल साइलेंसर को परिवर्तित करते हुए पटाखे की आवाज निकाले जाने की व्यवस्था करने से संबंधित पेश हुए हैं । बोर्ड द्वारा उक्त मामलों में विधि से संघर्षरत किशोरों के संरक्षक गण पर पांच – पांच हजार जुर्माना आरोपित करते हुए वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को 1 साल के लिए निलंबित करने के आदेश जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर को दिए गए । बोर्ड ने अपने आदेश में यह भी उल्लेखित किया कि बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को परिवर्तित कर मॉडिफाई साइलेंसर लगाने से ना केवल बालक के शारीरिक व मानसिक हितों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि समाज की शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था भी संकटापन्न होती है।




