किसी भी संस्थान में बच्चे संक्रमित मिले तो शिक्षण संस्थान के कक्ष को 10 दिन के लिये बंद करने के आदेश

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कई अन्य तरह की हिदायत भी दी गयी है गाइडलाइन में

जयपुर। राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था संचालित करने का निर्णय किया हैं। इस बारे गृह विभाग की ओर से नई गाइड लाइन जारी की गई हैं जिसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना नहीं चाहे उन पर किसी प्रकार का उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण सुविधा निरंतर संचालित की जाएगी।

इसी प्रकार शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ व विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करके ही उन्हें शिक्षण संस्था में प्रवेश दिया जा सकेगा। गाइड लाइन में कोरोना से बचाव के लिए कई अन्य तरह की सावधानियां बरतने को भी कहा गया हैं। कोचिंग आदि संस्थानों पर भी यहीं गाइडलाइन लागू होगी। अगर किसी भी संस्थान में बच्चे संक्रमित मिले तो शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। शादी, अन्य समारोह में भी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। अगर गाइड लाइन का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

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