इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर राजनीतिक विज्ञापन, अपील पर रहेगी रोक

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टुडे राजस्थान न्यूज़ (अज़ीज़ भुट्टा )

बीकानेर 23 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्य नजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) बी के तहत 25 नवंबर को 6 बजे समाप्त होने वाले मतदान से 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 नवंबर शाम 6 बजे से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील का प्रसारण नहीं किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बल्क एसएमएस, आईवीआरएस एवं ओबीडी कॉल्स पर रोक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि धारा 126 ए के तहत एग्जिट पोल के संबंध में 30 नवंबर सायं 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर भी हर प्रकार के प्रिंट , इलेक्ट्रानिक और अन्य प्रकारों से प्रकाशन -प्रसारण पर रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता की इस अवधि के दौरान संबंधित चैनल अपने यहां राजनीतिक विज्ञापनों , चुनाव प्रचार की अपील और एग्जिट पोल आदि का प्रसारण नहीं करें। धारा 126 का उल्लंघन पाए जाने पर 2 वर्ष की जेल की सजा और अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले समस्त राजनीतिक विज्ञापन भी 24 तथा 25 नवंबर को अधिप्रमाणित होने आवश्यक हैं। बिना अधि प्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

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