बीकानेर में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू

0
326


19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी प्रातः 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
जिले में नो फ्लाई जोन घोषित

बीकानेर, 19 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण (नगरीय और ग्रामीण) क्षेत्र में बिना किसी सक्षम स्वीकृति और सहमति के किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरा इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की है। साथ ही जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। यह आदेश 19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी प्रातः 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा।


इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here