आईएएस अधिकारी आरती डोगरा को कोर्ट ने दी राहत

0
42

टुडे राजस्थान न्यूज़ (अज़ीज़ भुट्टा )

जयपुर, 24 अप्रेल। आईएएस अधिकारी आरती डोगरा से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एसीबी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल डोगरा को राहत मिली है।

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने पैरवी की। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल निर्धारित की है। इस दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

आरती डोगरा को प्रदेश के ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों में गिना जाता रहा है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डबल बेंच ने पूर्व में दिए गए आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल इस केस के लिए बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अधिकारियों के अधिकारों के संदर्भ में भी अहम साबित हो सकता है। फिलहाल सभी की नजरें 27 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here