कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन हुई जारी, देखे क्या रहेगा बंद और खुला

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जयपुर 09 जनवरी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन भी जारी की है. गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद (Corona guideline For School) करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी किया है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया  इससे पहले सरकार ने 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा.

सुबह 5 से 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे
वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी. राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है. रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

यह खुले रहेंगे – वे फैक्ट्रियां जो निरंतर उत्पादन हो रहा हो,
जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो। – आईटी,दूरसंचाट,
ई-कॉमर्स कंपनियां – कैमिस्ट शॉप – विवाह समारोह
आयोजन संबंधी – अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं
से संबंधित कार्यालय – चिकित्सा सेवाओं से संबंधित
कार्यस्थल – वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने – बस
स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने – माल,
परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के
लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति.

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