रतनगढ़ का हैड कानिस्टेबल 5 हजार रुपये रिश्वत
लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

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चूरू में पुलिस थाना रतनगढ़ का हैड कानिस्टेबल 5 हजार रुपये रिश्वत
लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

टुडे राजस्थान न्यूज़
बीकानेर/जयपुर, 23 अगस्त, मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये धनपत सिंह हैड कानिस्टेबल प्रभारी, पुलिस चौकी बीरमसर, पुलिस थाना रतनगढ़, जिला चूरू को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे
हाथों गिरफ्तार किया है ।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में आरोपीगण के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर चालान पेश करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी धनपत सिंह हैड कानिस्टेबल प्रभारी, पुलिस चौकी बीरमसर, पुलिस
थाना रतनगढ़, जिला चूरू द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।
जिस पर एसीबी, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई के
सुपरवीजन में एसीबी चूरू इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये धनपत सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राजपूत निवासी आसलसर, पुलिस थाना सरदारशहर, जिला चूरू हाल हैड कानिस्टेबल प्रभारी पुलिस चौकी बीरमसर, पुलिस थाना रतनगढ़, जिला चूरू द्वारा
परिवादी से 13 हजार रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त की। जिसमें से आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा 5 हजार रूपये स्वयं के पास बतौर रिश्वत रखकर शेष 8 हजार रुपये वापिस परिवादी को लौटा दिये, जिस पर उसे रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार किया गया है । एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण
योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

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