79 अवैध कॉलोनियों में नहीं हो सकेगा भूमि का खरीद-बेचान

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बीकानेर, 15 सितम्बर। सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा बीकानेर शहर की पैराफेरी की 79 अवैध कॉलोनियों में भूमि के खरीद-बेचान पर रोक लगाई गई है। सहायक कलक्टर बिंदु खत्री ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।


उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन के निर्देशानुसार नगरीय पैराफेरी क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग करने तथा अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने निर्देश हैं दिए कि शहरी क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित नहीं होने दिया जाए तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इस क्रम में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के विरूद्ध न्यायालयों में वाद भी दायर करवाए गए हैं। अब सहायक कलक्टर न्यायालय द्वारा यह रोक लगाई गई है। इसके बाद इन अधिसूचित कॉलोनियों में कोई भी भूमि का खरीद-बेचान नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

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