भीनासर की गोचर भूमि पर अतिकर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन से की कार्यवाही की मांग

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टुडे राजस्थान न्यूज़ ( अज़ीज़ भुट्टा )
बीकानेर 24 जुलाई । भीनासर गोचर भूमि करीब 5200 बीघा है जिसे रामनारायण राठी द्वारा स्टेट समय में 10,000/- रूपये राजकोष में जमा करवाकर गायो के चरने वास्ते छुड़वाया गया था।
कालान्तर में इसे कब्जों से बचाने व सेवण घास, पेड़ पौधे लगाकर इसका सरंक्षण करने हेतु परम श्रद्धेय रामसुखदास महाराज की प्रेरणा श्री मुरली मनोहर गौचर संरक्षण समिति का गठन किया गया था।
भीनासर गोचर भूमि के खसरा नम्बर 27 पर काफी भू माफियओं कब्ज कर रखा है। यह कब्जा नोखा रोड़ रेवन्त राम पेट्रोल पम्प के पीछे है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष सरंक्षक समिति द्वारा खसरा नम्बर 27 के पूर्वी दिशा में स्थित गोचर भूमि पर सेवण घास व पेड़ लगाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था। जिस जगह यह कार्य शुरू किया गया (रेवन्तराम पेट्रोल पंप के पीछे)उस जगह के खसरा नम्बर 27 के अतिक्रमणकारियों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। इन लोगों ने सामने खुली पड़ी गोचर भुमि की तारबन्दी को तोड़कर गोचर भुमि पर पशु बांधना, गाड़ीया खड़ी करना, थेपड़ियों के पिन्डारे बनाकर अस्थायी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। जब इन्हे सेवण घास लगाने हेतु अतिक्रमण हटाने को कहा गया तो ये लोग भड़क गये की हम कब्जा नहीं हटायेगें और तुम लोगों को यहां सेवण घास व पेड़ नहीं लगाने देगें और इन अतिक्रमण कारियों ने स्थानीय पार्षद से मिलकर करीब 100 पिल्लर तोड़ दिये एवं तारबन्दी उठाकर ले गयें।
बीकानेर मे ंकब्जे धारियों का यह दुस्साहस अपने आप में एकमात्र उदाहरण है। गोचर भूमि पर कब्जेधारी इन लोगों में काफी लोग अवैध शराब कारोबार, डोडा पोस्ट का अवैध विक्रय व क्रिकेट बुकी का कार्य भी करते है। ये लोग जोधपुर बाईपास पर गोचर के बने गेट में घुसकर रात को 2 बजे बाद अवैध कृत्य करते है। सेवण घास लगने से इनके अवैध कार्यो में बाधा व अतिक्रमण हटने से आदेशों से इन्होने मुरली मनोहर गोचर संरक्षण समिति को ही झुठे तरीके से कब्जाधारी बताना शुरू कर दिया है।

श्रीमानजी पहले से खसरा नम्बर 27 पर अतिक्रमण कर चुके इन अतिक्रमणकारियों को राजकीय सरकारी गोचर से बेदखल किया जाना अतिआवश्यक है ताकि अन्य लोगों का गोचर भुमि पर कब्जा करने का दुस्साहस ना हो इन लोगों ने धमकी दी है कि हमने गोचर भुमि पर गलत तरीके से पट्टे बना लिये है भीनासर गोचर भुमि स्टेट टाईम में 1925 की पत्रावली से पट्टेशुदा भुमि है किसी भी पट्टेशुदा भुमि पर पश्चातवृति समय से दुबारा पट्टा जारी नहीं हो सकता ना ही किसी सरकारी विभाग को ऐसा करने के अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी संस्था का प्रार्थना पत्र राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन्द्रजीत मंहति व विजय विश्नोई की बैंच द्वारा निर्णित निर्णय अनुसार जिला स्तरीय पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल के तहत निस्तारित किया जावें।
अतः प्रार्थना पत्र देकर निवेदन है कि भीनासर गोचर भुमि के खसरा नम्बर 27 के अतिक्रमीयों के खिलाफ 91 की कार्यवाही कर बेदखल किया जावे अगर किसी ने पट्टेशुदा गोचर भुमि में दुबारा पट्टा बनाया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कानुनी कार्यवाही की जावे।

समिति के अध्यक्ष कैलाश सोलंकी, उपाध्यक्ष शिव गहलोत, सदस्य निर्मल शर्मा, सूरजप्रकाश राव, योगेश गहलोत, ओम बिश्नोई, सुभाष चौधरी, नथमल नाई, सुभाष तंवर, निर्मल बरडिया, सुरजमान सिंह नीमराना, रमेश गहलोत, मनोज भाटी, अशोक कुम्हार, बंसीलाल तंवर, सुन्दर जाट, कानसिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे।

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