के.ई.एम.रोड पर दो दुकानो को करवाया खाली

0
149

टुडे राजस्थान न्यूज़ अज़ीज़ भुट्टा )

बीकानेर मे के. ई. एम. रोड स्थित दो किरायेदारी विवाद के चलते 11 साल बाद न्यायालय के आदेश अनुसार पुलिस इमदाद की सहायता से गुरूवार को दोनो दुकानो का कब्जा मुक्त करवाकर दुकान मालकिन को सुपुर्द किया गया।
बीकानेर 16 अक्टूबर । बीकानेर मे के. ई. एम. रोड स्थित दो दुकानो के किरायेदारी विवाद का निपटारा न्यायालय द्वारा करीब 11 वर्षो के लम्बे इन्तजार के बाद दिलवाया गया। उक्त दोनो दुकानो की मालकिन रतनी देवी पत्नी स्व. दयाप्रकाश निवासी चौतीना कुँआ, सत्तासर डेरा, बीकानेर के द्वारा किरायेदार उषा पत्नी गोपीकिशन निवासी पारीक चौक, बीकानेर व नारायण पुत्र बृजमोहन निवासी आसानियो का चौक, बीकानेर के विरूद्ध माननीय किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दोनो दुकानो को खाली करवाने के संबध में प्रस्तुत किया गया।

जिसमे दिनांक 12.04.2019 को उक्त दोनो दुकानो के मामले में दुकान मालकीन रतनी देवी के हक में फैसला सुनाया व डिकी पारित कि गई। जिसके विरूद्ध दोनो किरायेदार द्वारा माननीय अपील किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय अपील किराया अधिकरण, बीकानेर ने किराया अधिकरण, बीकानेर के द्वारा पारित फैसले को सही माना तत्पश्चात उक्त मामले में दुकान मालकीन के द्वारा बेदखली की कार्यवाही माननीय किराया अधिकरण, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें पीठासीन अधिकारी शाजिद हुसैन छींपा के द्वारा दिनांक 20.09.2025 को दोनो दुकानो के पुलिस इमदाद की सहायता से बेदखली वारन्ट जारी कर कब्जा सुपुर्द करवाये जाने के सबंध में आदेश दिया जिसके संबंध में न्यायालय के सैल आमिन सत्यनारायण शर्मा व कोटगेट थाने के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर कार्यवाही करते हुए दुकान मालकीन को दोनो दुकानो का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया। दुकान मालकिन रतनी देवी की और से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पुरोहित के द्वारा की गई ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here