घरेलू सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग करते 18 सिलेंडर व मशीनें जब्त

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टुडे राजस्थान न्यूज़ (अज़ीज़ भुट्टा )

घरेलू सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग करते पाए जाने पर मशीनें जब्त
जिला रसद कार्यालय के जांच दल की कार्रवाई
18 सिलेंडर मय अवैध रिफिलिंग मशीन जब्त
बीकानेर, 5 नवम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा एवं प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण के साथ कार्रवाई की गई।


जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि नया शहर थाने के पास स्थित रामदेव ट्रेडर्स में संजय बिश्नोई पुत्र कपिल बिश्नोई निवासी जेएनवी कॉलोनी को मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरते हुए पकड़ा गया। वहां से तीन घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। दूसरे प्रकरण में रंगोलाई महादेव मंदिर के पास मनीनाथ सिद्ध पुत्र लालनाथ सिद्ध के कब्जे से 10 घरेलू गैस सिलेंडर, एक कमर्शियल सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। जिससे अवैध रिफिलिंग की जा रही थी।

साथ ही करमीसर में इंडियन इंग्लिश स्कूल के सामने मुरलीधर व्यास नगर में श्रीराम की दुकान पर किशन पुत्र बचनसिंह गहलोत निवासी सुजानदेसर को भी अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए पकड़ा गया। मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई।


कार्रवाई में 18 सिलेंडर मय अवैध रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए। यह प्रकरण एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3,4,5 व 7 का स्पष्ट उल्लघंन है। इन प्रकरणों में जब्त की गई समस्त सामग्री को नजदीकी गैस ऐजेंसियों के गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द कर पाबंद किया गया ताकि न्यायालय से आदेश प्राप्ति तक जब्त सामान को यथावत सुरक्षित रखा जाए।
इस निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार, प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह और प्रखर भार्गव शामिल रहे।

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